Posted by : Rinky
दिल्ली की सरकार ने पुरानी हो चुकी गाड़ियों के प्रबंधन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं पुरानी गाड़ियां दिल्ली के सार्वजनिक स्थानों में चलती या पार्क होती पाई गईं, तो उन्हें जब्त किया जा सकता है, 5,000 या 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है,सार्वजनिक स्थानों, जिसमें घर के बाहर का क्षेत्र भी शामिल है, पर इन गाड़ियों को पार्क करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है परिवहन विभाग से पता चला है 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल/सीएनजी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है. ऐसी ‘एंड ऑफ लाइफ’ व्हीकल की संख्या 55 लाख से ज्यादा है अगर एनओसी जारी होने के एक महीने के भीतर वाहन दिल्ली से बाहर नहीं ले जाया गया, तो उसकी पार्किंग भी अवैध होगी. परिवहन विभाग, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली नगर निगम, और दिल्ली छावनी बोर्ड ऐसे वाहनों को जब्त कर सकते हैं


