Breaking News : इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला जिसमे इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कहा गया की सोशल मीडिया पर पोस्ट को सिर्फ लाइक करना कोई अपराध नहीं है |बल्कि
भड़काऊ पोस्ट को शेयर करना अपराध माना जाएगा, लेकिन सिर्फ लाइक करने पर IT एक्ट की धारा 67 लागू नहीं होगी।HC ने IT एक्ट के तहत याचिकाकर्ता इमरान के खिलाफ लंबित केस को किया रद्द किया है । जिससे यह फैसला सोशल मीडिया यूजर्स के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है।
Posted by : Rinky


